*किशोरी से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष कारावास की सजा*

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*किशोरी से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष कारावास की सजा*

हमर छत्तीसगढ़ न्यूज नारायण राठौर

कोरबा , 23 नवंबर 2024 कोरबा-चांपा मार्ग में बसे उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरभाठा में शादी का झांसा देकर किशोरी से डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में 7 माह के भीतर न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। उक्त सुनवाई में कथित आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरभाठा में निवासरत ग्रामीण पर गांव की एक किशोरी से प्यार का इजहार करके शादी का झांसा देने का आरोप लगा। बताया जा रहा हैं की किशोरी उसकी बातों में आ गयी, फिर वह डेढ़ साल तक उससे दुष्कर्म करता रहा। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2024 को दुष्कर्म करने के बाद उसने शादी करने से इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजन को घटना की संपूर्ण जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार किशोरी के परिजन जब ग्रामीण के घर पहुंचे तो उसने वहां भी शादी करने से इंकार कर दिया। तब 1 अप्रैल 2024 को परिजन पीड़िता को लेकर उरगा थाना पहुंचे। जहां घटना की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम का अपराध दर्ज किया। मामले की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी के विशेष न्यायालय में चली। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य रखते हुए पैरवी की। जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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