*SC/ST एक्ट के तहत फर्जी रिपोर्ट…फरियादी महिला सजा के साथ राहत राशि से भी वंचित…*
*SC/ST एक्ट के तहत फर्जी रिपोर्ट…फरियादी महिला सजा के साथ राहत राशि से भी वंचित…*
*कोर्ट के फैसले से ST/SC एक्ट के नाजायज इस्तेमाल पर लगेगी रोक… अधिवक्ता चितरंजय पटेल*
ग्राम पंचायत में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पर मारपीट व ST/ SC एक्ट का फर्जी अपराध दर्ज कराने वाली गुड्डी को विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने डेढ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विदित हो कि ग्राम पंचायत चुनाव में विवाद के बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ जातिगत गाली देकर मार पीट करने की झूठी शिकायत किया, जबकि आरोपी तथाकथित दर्ज अपराध के समय मौका ए वारदात पर उपस्थित ही नहीं था। इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट की विवेचना के दरमियान शिकायत को झूठा पाए जाने पर न्यायालय में ग्राम प्रधान के खिलाफ दर्ज अपराध के संबंध में खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही प्रार्थीया गुड्डी के खिलाफ़ झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिवाद दायर किया जिस पर विशेष न्यायाधीश ने विचारण उपरांत प्रार्थी महिला को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाने के साथ महिला को दी गई राहत राशि वापस लेने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट दर्ज होने मात्र से किसी को सरकारी राहत न दी जाए।
इस संबध में उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने कहा कि इस फैसले से ST/SC एक्ट को हथियार बनाकर लोगों को प्रताड़ित करने तथा झूठे अपराध दर्ज कराने के मामलों में रोक लगेगी।

