*विवादित सब-इन्स्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.. इनकी जगह अब 370 पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती का आदेश*

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*विवादित सब-इन्स्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.. इनकी जगह अब 370 पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती का आदेश*

हमर छत्तीसगढ़ न्यूज़ नारायण राठौर

 

बिलासपुर/- छत्तीसगढ़ के विवादित और बहुप्रतीक्षित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट अब पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद हैं।

छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा

दरअसल हाई कोर्ट ने आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएँ। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएँ। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है। गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी।

 

Narayan Rathore

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