*9.25 लाख लेकर 14 साल से महिला को जमीन का कब्जा नहीं, रजिस्ट्री से SDM आदेश तक सब महिला के नाम, फिर भी आरोपी दे रहा धमकी, थाना सिरगिट्टी में NCR 271/2025 दर्ज*
हमर छत्तीसगढ़ न्यूज नारायण राठौर
बिलासपुर/ जांजगीर-चांपा की महिला अनिता ओगरे के साथ बिलासपुर के तिफरा में हुई जमीन ठगी का मामला 15 सरकारी दस्तावेजों के साथ सामने आया है। 4 फरवरी 2012 को रजिस्ट्री, इकरारनामा, 2 नवंबर 2021 को SDM का आवासीय व्यपवर्तन आदेश, 29 दिसंबर 2021 को तीन सरकारी चालान, 25 जनवरी 2023 को सीमांकन नोटिस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा-खतौनी में नाम दर्ज होने के बावजूद पीड़िता को 14 साल बाद भी 1750 वर्गफीट जमीन का कब्जा नहीं मिला। थाना सिरगिट्टी, बिलासपुर में 20 जून 2025 को NCR क्रमांक 271/2025 दर्ज होने के बाद अब SP से FIR की मांग की गई है।
NCR 271/2025 में दर्ज विवरण
दिनांक 20/06/2025 को थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर में दर्ज NCR के अनुसार परिवादिया अनिता ओगरे, पति रेशमलाल ओगरे, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम लेवई, पोस्ट खिसोरा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा ने आरोपी दीपक सोनी, पिता ब्रजमान सोनी, निवासी यदुनंदन नगर तिफरा, बिलासपुर के खिलाफ शिकायत की है। घटना दिनांक 04/02/2012 से लगातार है। धारा 420 भादवि के तहत असंज्ञेय अपराध दर्ज है।
आरोपी पर आरोप
NCR के अनुसार आरोपी ने मुख्तार-ए-आम के रूप में 1750 वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर 2,81,000 रुपये और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर कब्जा दिलाने के नाम पर 5,00,000 रुपये नगद, कुल 7,81,000 रुपये लिए। इसके अलावा 04/02/2012 को 100 रुपये के स्टाम्प पर 1,44,000 रुपये का इकरारनामा भी कराया। इस तरह कुल 9,25,000 रुपये लेने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ने पर भी कब्जा नहीं दिया। मांगने पर आरोपी धमकाता है – *”तेरी कोई भूमि नहीं है, जहां जाना है जाओ, जो करना है कर लो”*।
महिला के पास मौजूद दस्तावेज
रजिस्ट्री क्रमांक 4114: 04/02/2012 को उप पंजीयक बिलासपुर में दर्ज। खसरा नं. 23/5, रकबा 0.04 हेक्टेयर = 1750 वर्गफीट, मौजा तिफरा प.ह.नं. 23/27। विक्रय मूल्य 2,81,000 रुपये। शर्त में लिखा है *”दखल कब्जा सौंप दिया है”*।
धारा 32(A) प्रमाण: 04/02/2012 को दीपक सोनी और अनिता ओगरे के फोटो-अंगूठा निशान उप पंजीयक द्वारा सत्यापित।
इकरारनामा C 590847: 04/02/2012 को 1,44,000 रुपये नगद ऋण का उल्लेख।
SDM आदेश: रा.प्र.क्रमांक 1874/अ-2/2020-21, दिनांक 02/11/2021। खसरा नंबर 23/28, रकबा 0.016 हे. को आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किया गया। पटवारी प्रतिवेदन में “भूमि पर आवेदिका का कब्जा है” दर्ज।
तीन सरकारी चालान: 29/12/2021 को 2440 + 2730 + 307 = कुल 5477 रुपये ट्रेजरी में जमा।
भू-अधिकार पुस्तिका क्रमांक 1571394: भूमि स्वामी के रूप में अनिता पति रेशमलाल ओगरे दर्ज।
सीमांकन नोटिस: 25/01/2023 को राजस्व निरीक्षक सिरगिट्टी द्वारा 28/02/2023 को सीमांकन हेतु जारी।
कुल वित्तीय लेन-देन: 9.25 लाख रुपये
2,81,000 रुपये: रजिस्ट्री के नाम पर – 04/02/2012
5,00,000 रुपये: नामांतरण-कब्जा दिलाने के नाम पर नगद
1,44,000 रुपये: इकरारनामा पर ऋण – 04/02/2012
कुल: 9,25,000 रुपये
पुलिस जांच
थाना सिरगिट्टी, बिलासपुर ने NCR 271/2025 दिनांक 20/06/2025 दर्ज की है। SP कार्यालय बिलासपुर ने सभी 15 दस्तावेज प्राप्त होने की पुष्टि की है। आरोपी दीपक सोनी का मोबाइल 7241111401 NCR में दर्ज है, लेकिन उसका पक्ष नहीं मिल सका है। पीड़िता ने SP को आवेदन देकर FIR दर्ज करने की मांग की है।
पीड़िता का बयान
42 वर्षीय अनिता ओगरे ने बताया कि वह कम पढ़ी-लिखी गृहिणी है। 14 साल में रजिस्ट्री से लेकर SDM आदेश, सरकारी चालान, सीमांकन नोटिस तक सब कराया। खसरा-खतौनी में नाम भी चढ़ गया। लेकिन आरोपी ने गरीबी का फायदा उठाकर 9.25 लाख रुपये लेने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिया। अब धमका रहा है।
संपर्क: अनिता ओगरे – 9302095644, 9977693032
