*फॉरचुन मैदा और जैन चुस्की चाय के संबंधित बैच की बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया रोक*
हमर छत्तीसगढ़ न्यूज नारायण राठौर
सक्ती, 06 अक्टूबर 2026// राज्य में आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। जिला दुर्ग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फॉरचुन मैदा बैच नं. FAMD50059A, निर्माण तिथि-28 फरवरी 2026 तथा अवसान तिथि-27 अगस्त 2026 का विधिवत नमूना लिया गया था। जांच प्रतिवेदन में pesticide residules Chlorpyrifod की मात्रा निर्धारित अनुमत से 40 प्रतिशत अधिक पाई गई, जिसके आधार पर खाद्य विश्लेषक द्वारा इसे “असुरक्षित” घोषित किया गया है। इसी प्रकार जिला सरगुजा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जैन चुस्की चाय, बैच नं. CH653, पैकिंग साइज़ 175 ग्राम, निर्माण तिथि-नवंबर 2025 तथा अवसान तिथि-अक्टूबर 2026 का विधिवत नमूना लिया गया था। जांच प्रतिवेदन में pesticide residules-Acetamiprid की मात्रा निर्धारित अनुमत से 18 गुना अधिक पाई गई, जिसके आधार पर खाद्य विश्लेषक द्वारा इसे “असुरक्षित” घोषित किया गया है। अतः खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सक्ती द्वारा फॉरचुन मैदा और जैन चुस्की चाय के संबंधित बैच की बिक्री व वितरण पर सक्ती जिले में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने, साफ-सफाई रखने तथा उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थों को ध्यानपूर्वक देखकर और पैक्ड सामानों के लेबल को पढ़कर खरीदने की अपील की है।

